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अनाज कारोबारियों को 4 फरवरी तक बनवाने होंगे खाद्य लाइसेंस

7 वर्ष पहले
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ञ्चअनाज कारोबारियों के लिए कृषि मंडी में हुई कार्यशाला, खाद्य सुरक्षा कानून के बारे में बताया
कार्यालय संवाददाता - पिपरिया
कृषि उपज मंडी सभागृह में बुधवार को अनाज व्यापारियों की बैठक लेकर अधिकारियों ने उन्हें खाद्य सुरक्षा कानून के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा सभी अनाज कारोबारियों से लाइसेंस लेने के लिए कहा गया है। होशंगाबाद से आए खाद्य सुरक्षा अधिकारी डीके दुबे ने अनाज व्यापारियों से लाइसेंस लेने के लिए कहा। कानून के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि लोगों को गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न देने का प्रावधान है। कानून के अन्य पहलुओं से भी अवगत कराया गया। अनाज व्यापारियों ने अपने प्रश्न भी श्री दुबे से पूछे। गौरतलब है कि मंडी क्षेत्र में कारोबार करने वाले लगभग 200 व्यापारी लाइसेंस लेंगे।
अधिकारी श्री दुबे ने बताया कि सभी व्यापारी लाइसेंस लेने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्हें 4 फरवरी के पहले लाइसेंस लेना अनिवार्य है। खाद्य कारोबार से जुड़े सभी लोगों के पास लाइसेंस जरूरी है। अधिकारियों के मुताबिक पहले व्यापारी मंडी से लाइसेंस लेकर अनाज कारोबार करते थे। लेकिन अब उन्हें खाद्य विभाग का लाइसेंस लेना भी जरूरी है। अनाज कारोबारियों ने इच्छा जाहिर की है कि कानून से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाए व नियम-कानून स्पष्ट करने के बाद प्रक्रिया लागू हो। कारोबार के लिहाज से लाइसेंस शुल्क 1 हजार रुपए और 2 हजार रुपए सालाना निर्धारित है। कार्यशाला में मंडी अध्यक्ष दिनेश पटेल ने कहा कि किसानों व व्यापारियों को इस कानून के बारे में जानकारी होना जरूरी है।
इस मौके पर मंडी उपाध्यक्ष आशा बाई रघुवंशी, पूर्व मंडी अध्यक्ष हिम्मतसिंह मुख्त्यार, विधायक प्रतिनिधि अशोक जोशी, ग्रेन सीड्स एंड दाल मर्चेन्ट एसोसिएशन के सचिव महेश लोया मंडी सचिव ऋतु गढ़वाल, मंडी सदस्यों के अलावा व्यापारी उपस्थित रहे।