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सुपुर्दनामे पर मिले ट्रक को बेचने वाले को ३ साल की सजा

7 वर्ष पहले
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ञ्च न्यायालय से आरोपी रामप्रसाद को 20 हजार रुपए सशर्त ट्रक को सुपुर्दनामे पर दिया था
नगर संवाददाता - मुलताई
न्यायालय से सुपुर्दनामे पर मिले ट्रक को बेचने वाले को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आरपी सेवतिया ने बुधवार को तीन साल की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार दतोरा निवासी रामप्रसाद पिता मारोती के ट्रक क्रमांक एमपी 05 ए 3722 से 25 मार्च 1996 को दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। पुलिस ने रामप्रसाद के खिलाफ केस दर्ज कर ट्रक को न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय से आरोपी रामप्रसाद को 20 हजार रुपए के सशर्त ट्रक को सुपुर्दनामे पर दिया था। आरोपी रामप्रसाद ने ट्रक को महाराष्ट्र ले जाकर बेच दिया। सुपुर्दनामे पर दिए गए ट्रक को बेचने की रिपोर्ट मुलताई पुलिस थाने में हुई थी। पुलिस ने रामप्रसाद के खिलाफ धारा 406 के तहत अपराध दर्ज कर आरोप पत्र न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय में पेश किया था। प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश श्री सेवतिया ने आरोपी रामप्रसाद को सुपुर्दनामे पर दिए गए ट्रक को बेचने का दोषी पाते हुए तीन साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
इसलिए हुई सजा
न्यायालय ने आरोपी रामप्रसाद को ट्रक सशर्त सुपुर्दनामे पर दिया था। न्यायालय ने ट्रक का रंग नहीं बदलने, न्यायालय में जब तक प्रकरण विचाराधीन है तब तक ट्रक की अफरा-तफरी नहीं करने, ट्रक को नहीं बेचने, न्यायालय के आदेश पर ट्रक को न्यायालय में प्रस्तुत करने की इस शर्त पर ट्रक को सुपुर्दनामे पर दिया था। आरोपी ने न्यायालय की शर्तों का उल्लंघन कर ट्रक बेच दिया था। आरोपी का यह कृत्य अमानत में खयानत की श्रेणी में आने से तीन साल की सजा सुनाई गई है।