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हत्या के आरोपी पिता-पुत्रों को आजीवन कारावास
ञ्चचुनावी रंजिश के चलते ५ मार्च २०११ को युवक की गोली मारकर की थी हत्या
नगर संवाददाता - होशंगाबाद
माखननगर के ग्राम मानागांव में ५ मार्च २०११ को चुनावी रंजिश के चलते युवक की हत्या करने वाले पिता-पुत्रों को प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. ओपी तिवारी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने गांव के ही एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया था और आधा दर्जन घरों में आग लगा दी गई थी। बहुचर्चित मामले में आए फैसले के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता भानु तिवारी ने की। श्री तिवारी ने बताया कि मानागांव निवासी महेंद्र मालवीय की हत्या जीवन मेहरा व उसके दो बेटों अरुण व अनिल ने की थी। तीनों ने पंचायत चुनाव में हुई रंजिश के चलते हत्याकांड को अंजाम दिया था। हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा हुई है। वहीं आरोपी जीवन को अवैध हथियार रखने पर तीन साल व उसका उपयोग करने के आरोप में सात साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने आरोपियों पर एक-एक हजार रुपए का अर्थदंड भी किया गया है। नहीं देने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास का दंड भुगतना होगा।