आरोपियों को दो-दो साल की सजा
मुलताई - युवक का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट कर चोट पहुंचाने वाले तीन आरोपियों को बुधवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आर प्रजापति ने दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 7 मार्च 2012 को देवभिलाई निवासी अजाबराव ठाकरे के साथ आरोपी इंदिरा पति सोन्या, सोन्या पिता नत्थ्या और साहेबराव ने मारपीट की थी। मारपीट में अजाबराव घायल हो गया था। अजाबराव की रिपोर्ट पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। जेएमएफसी आर प्रजापति ने प्रकरण की सुनवाई कर इंदिरा बाई, सोन्या और साहेबराव को दो-दो साल की सजा और पांच-पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।