पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • महिला से छेड़छाड़ करने वाले को १ साल की सजा

महिला से छेड़छाड़ करने वाले को १ साल की सजा

7 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
ञ्च तीन आरोपियों ने महिला और उसके पति के साथ मारपीट की थी
नगर संवाददाता - मुलताई
महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को जेएमएफसी आर प्रजापति ने एक साल की सजा सुनाई है। महिला और उसके पति के साथ मारपीट करने के आरोपी और उसके दोनों भाईयों को छह-छह महीने की सजा से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 11 नवंबर 2011 को रात में महिला स्कूल के पास खड़ी थी। इस दौरान रंजित पिता सल्लू ने उसके साथ छेड़छाड़ की।
महिला के चिल्लाने पर जब उसका पति मौके पर पहुंचा तो आरोपी रंजित उसके साथ लकड़ी से मारपीट करने लगा। इस दौरान रंजित का भाई संदीप और सतीष भी वहां पहुंच गए। तीनों ने महिला और उसके पति के साथ मारपीट की। महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने रंजित, संदीप और सतीष के खिलाफ केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया। प्रकरण की सुनवाई के बाद न्यायाधीश श्री प्रजापति ने आरोपी रंजित को छेड़छाड़ का दोषी ठहराते हुए एक साल की सजा सुनाई। वहीं मारपीट के आरोप में रंजित, संदीप और सतीष को छह-छह महीने की सजा से दंडित किया है।