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बिजली चोरी पर तीन साल की सजा

7 वर्ष पहले
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मुलताई - बिजली चोरी करने वाले आरोपी को जेएमएफसी आरपी सेवेतिया ने गुरुवार को ३ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार विद्युत सहकारी समिति में पदस्थ अतिरिक्त कार्यपालन यंत्री ने करजगांव निवासी हेमराज पिता तुलसीराम को 31 दिसंबर 1999 को 11 केवी लाइन पर तार डालकर बिजली चोरी करते हुए पकड़ा था। इसके बाद हेमराज के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने हेमराज के खिलाफ धारा 39 विद्युत अधिनियम के तहत केस दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जेएमएफसी श्री सेवेतिया ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए आरोपी हेमराज को बिजली चोरी करने का दोषी पाते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा और एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।