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भाई को पीटने वाले आरोपी को तीन साल की सजा

7 वर्ष पहले
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मुलताई - जमीन विवाद में भाई को पीटने वाले आरोपी भाई को गुरुवार को जेएमएफसी आरपी सेवेतिया ने ३ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रभातपट्टन के चरूड़ निवासी महपत पिता सुकाली ने 3 मई 2005 को जमीन की बात को लेकर अपने भाई रामजी के साथ विवाद किया था। महपत ने रामजी के साथ मारपीट की थी। रामजी की रिपोर्ट पर पुलिस ने महपत के खिलाफ केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश श्री सेवेतिया ने प्रकरण की सुनवाई के बाद आरोपी महपत को भाई के साथ मारपीट का दोषी ठहराते हुए तीन साल के कठोर कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।