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अपहरण कर जान से मारने की धमकी देने वाले चार आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा
विशेष एवं अपर सत्र न्यायाधीश एके श्रीवास्तव की कोर्ट ने दिया निर्णय
भास्कर संवाददाता - झाबुआ
अपहरण कर मारपीट करने और जाने से मारने की धमकी देने वाले चार आरोपियों को विशेष एवं अपर सत्र न्यायाधीश एके श्रीवास्तव की कोर्ट ने तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। चारों आरोपियों पर २-२ हजार का जुर्माना भी लगाया गया।
अभियोजन के अनुसार मामला २५ सितंबर २०११ का है। तड़के करीब ४ बजे ग्रामीण खीमा पिता कड़वा मुणिया निवासी परवलिया का परवलिया फाटे से आरोपी रामचंद्र पिता मडिय़ा ((३६)), भूरा पिता वेस्ता ((३५)), जालम पिता हडिय़ा ((४५)), प्रकाश पिता सुरतान डामोर ((४०)) सभी निवाासी रूपगढ़ ने अपहरण कर लिया था। आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। खीमा की रिपोर्ट पर काकनवानी थाने में चारों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए धारा ३६५ में तीन वर्ष की सजा और तीन-तीन हजार रुपए का जुर्माना लगाया, वहीं धारा ३२३ के तहत एक-एक वर्ष की सजा और एक-एक हजार रुपए का अर्थदंड आरोपित किया। शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी अपर लोक अभियोजक दीपक भंडारी ने की।
इसलिए किया था अपहरण
दरअसल फरियादी खीमा की बहन रेशमा का विवाह आरोपी रामचंद्र पिता मडिय़ा के साथ हुआ था। रामचंद्र उसके साथ मारपीट करता था, इसलिए रेशमा अपने मायके चली गई थी। इस बात को लेकर रामचंद्र ने रंजीश पाल ली थी।