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पार्टनर ने दिया झूठा शपथ-पत्र, फर्म को नहीं मिलेगा लाइसेंस

8 वर्ष पहले
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भास्कर संवाददाता - इंदौर
आपराधिक प्रकरण छिपाकर कंस्ट्रक्शन लाइसेंस के लिए झूठा शपथ-पत्र देने वाले एक और बिल्डर का खुलासा हुआ है। बिल्डर को लाइसेंस देने के लिए धार से एनओसी मांगी गई थी। जांच में उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज मिला।
एएसपी मुख्यालय राजेश सिंह ने बताया धार के ज्ञानपुरा में एक फर्म साथक-जनक लैंड स्कैप कॉलोनी बनाना चाहती है। इसके पांच पार्टनर हैं। धार एसडीएम ने दिसंबर में इंदौर पुलिस को पत्र भेजकर फर्म को लाइसेंस दिए जाने के संबंध में एनओसी मांगी थी। पुलिस ने जांच की तो पता चला एक पार्टनर नीलेश पिता शंकरलाल गर्ग निवासी प्रकाश नगर के खिलाफ थाना भंवरकुआं में 2002 में धारा 341, 323, 294, 506 में अपराध दर्ज हुआ था। इसका अपराध क्रमांक 894/2002 है। जबकि नीलेश ने संयोगितागंज थाने में दिए शपथ-पत्र में कहा था कि उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है।




लाइसेंस नहीं दें और थाने वाले कार्रवाई करें

एएसपी ने बताया धार एसडीएम को पत्र भेजकर साथक-जनक लैंड स्कैप को बिल्डर लाइसेंस नहीं देने की अनुशंसा की है। साथ ही संयोगितागंज पुलिस को नीलेश के खिलाफ झूठा शपथपत्र देने पर कार्रवाई करने के लिए पत्र भेजा है। उल्लेखनीय है कि बुधवार को पुलिस ने दो बिल्डरों पर भी ऐसी ही कार्रवाई की थी।

धार में कॉलोनी काटने के लिए मांगा था, पुलिस ने नहीं दी एनओसी