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बीआरटीएस : याचिकाकर्ता रिपोर्ट के दस्तावेज देख लें, जो मांगेंगे, दिलवा देंगे : हाई कोर्ट
भास्कर संवाददाता - इंदौर
बीआरटीएस की समस्या और निदान के लिए हाई कोर्ट के निर्देश पर बनी कमेटी ने जिन तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है, वह याचिकाकर्ता को देने के निर्देश अदालत ने दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता पहले दस्तावेज का अध्ययन कर लें। उन्हें जितने दस्तावेज की आवश्यकता होगी, वह उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इन सबके लिए 15 दिन का वक्त दिया है। इसके बाद फिर सुनवाई होगी।
शुक्रवार को जस्टिस एसके सेठ और जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की बेंच में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता किशोर कोडवानी ने दलील दी कि जो रिपोर्ट कोर्ट के आदेश से मिली है, वह किन तथ्यों और दस्तावेज के आधार पर बनी है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता दस्तावेज देख लें। कोडवानी ने कहा कि इतने सारे दस्तावेज को एक दिन में देखना संभव नहीं है। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट रजिस्ट्रार के यहां रिपोर्ट की अनुक्रमणिका ((एनेक्सचर)) देखने के निर्देश दिए। जो दस्तावेज कोडवानी को काम के नजर आएंगे, वह दिलवा दिए जाएंगे।
दो याचिकाओं की सुनवाई भी 15 दिन बाद : कोडवानी ने नगर निगम के कचरा प्रबंधन के खिलाफ और मोहल्ला समितियां गठित करने के लिए भी जनहित याचिकाएं दायर कर रखी हंै। शुक्रवार को इन पर भी सुनवाई होना थी। कोर्ट ने बीआरटीएस के साथ इन दोनों याचिकाओं पर भी 15 दिन बाद सुनवाई करना तय किया है।