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बस ऑपरेटर्स प्रेजेंटेशन बनाकर संबंधित विभाग को दें
महू-मंडलेश्वर मार्ग पर प्रस्तावित टोल टैक्स को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, बसों को छूट पर निर्णय जल्द
भास्कर संवाददाता - महू
महू-मंडलेश्वर मार्ग पर प्रस्तावित टोल टैक्स को लेकर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस रूट पर चलने वाली बस मालिकों ने टोल टैक्स में रियायत देने की गुहार लगाई है। इधर, ग्रामीणों से भी टोल टैक्स वसूला जा रहा है, जिसका वे लगातार विरोध कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने बस ऑपरेटर्स को निर्देश दिए कि अभी टोल टैक्स के लिए नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। ऑपरेटर्स अपनी बात का एक प्रेजेंटेशन बनाकर संबंधित विभाग को बताए जिनकी रोड पर टोल प्लाजा बनाई जाना है।
राऊ-महू-मंडलेश्वर मार्ग पर उमरिया के नजदीक निर्माणाधीन टोल प्लाजा के विरूद्ध उपनगरीय बस ऑनर्स कल्याण समिति के अध्यक्ष गोविंद शर्मा ने अभिभाषक मेजर ((रिटा.)) ऋषि तिवारी आर्य के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका प्रस्तुत की थी। इसमें टोल प्लाजा के वास्तविक स्थान के परिवर्तन पर आपत्ति ली गई थी। हाईकोर्ट के समक्ष वकील आर्य ने तर्क रखा कि रोजाना महू-इंदौर के बीच हजारों लोग यात्री बसों में आवागमन करते हैं। निजी कार, जीप व अन्य समानांतर वाहनों को टोल नाके पर भुगतान से छूट दी गई है। यात्री बसों को ऐसी कोई छूट नहीं दी गई है। महू-इंदौर के बीच यात्रा करने वाले हजारों श्रमिकों, कामगारों, विद्यार्थियों आदि को यात्री बस पर लगाए गए टोल शुल्क की वजह से किराया वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है, जो न्यायोचित नहीं है।