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घर में घुसकर दुष्कृत्य करने वाले को सात साल की जेल
ञ्चचार महीने 24 दिन में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने दिया फैसला
भास्कर संवाददाता - बुरहानपुर
घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कृत्य करने वाले युवक को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुनीता बारलो ने सात साल कैद और सात हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने पीडि़ता के बयान के आधार पर फैसला चार महीने 24 दिन में दिया है। हैदरपुर के गोडान फालिया निवासी शांतिराम कहारसिंह 5 सितंबर की आधी रात गांव के एक मकान में घुस गया था। यहां बच्चों के साथ सो रही महिला के साथ उसने दुष्कृत्य किया। इस दौरान महिला का पति मजदूरी करने खेत गया था। शांतिराम ने यह बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। दूसरे दिन सुबह महिला ने पति को यह बात बताई। पति-पत्नी ने नेपानगर थाने पहुंचकर शांतिराम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने उसी दिन शांतिराम को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय ने शांतिराम को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है। अतिरिक्त लोक अभियोजक जाहीद हुसैन चौधरी ने बताया धारा 376 में शांतिराम को 7 साल की सजा, धारा 450 में 5 साल, धारा 323 और 506 में एक-एक साल की सजा सुनाई गई है। सभी सजा एक साथ चलेगी।