पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • अवैध मोबाइल टॉवर मामले में सुनवाई शुरू

अवैध मोबाइल टॉवर मामले में सुनवाई शुरू

7 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
अवैध मोबाइल टॉवर मामले में सुनवाई शुरू
सिटी रिपोर्टर - रतलाम
शहर में जगह-जगह बिना अनुमति लगे मोबाइल टॉवर के मामले में सुनवाई शुरू हो गई।
भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक मधु शिरोड़कर व अजा मोर्चा महामंत्री प्रभु नेका ने सीआरपीसी की धारा १३३ ((शांति भंग होने की शंका)) में एसडीएम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सोमवार को पहली सुनवाई के दौरान फोन कंपनियों की ओर से एडवोकेट निर्मल कटारिया व शीतल गेलड़ा उपस्थिति हुए। याचिकाकर्ता ने बताया बिना अनुमति मोबाइल टॉवर से लोग बीमार हो रहे हैं। उन्होंने इसके समर्थन में बजाजखाना के महेंद्र माली व अशोक चत्तर के बयान भी करवाए। एसडीएम ने उन्हें १७ फरवरी को लिखित बयान देने का कहा।