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उम्र प्रमाण के लिए अंकसूची मान्य

7 वर्ष पहले
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धराड़ - मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के १७ फरवरी को होने वाले
सामूहिक विवाह समारोह में उम्र प्रमाण के लिए अंकसूची मान्य
होगी। अभी युवक-युवती डॉक्टर का सटिर्फिकेट प्रस्तुत करते थे।
रतलाम जनपद पंचायत सीईओ पंकज जैन ने बताया विवाह के लिए
वर की उम्र 21 व वधू की 18 साल होना जरूरी है। उम्र प्रमाण के लिए अंकसूची, टीसी, दाखिला सटिर्फिकेट, जन्म प्रमाण-पत्र,
वोटर आईडी, मनरेगा जॉब कार्ड सहित ऐसे दस्तावेज जिसमें
जन्मतिथि दर्ज हो, मान्य रहेगा।