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गैर बीपीएल परिवारों को भी मिलेगी खाद्य सुरक्षा
सिटी रिपोर्टर - रतलाम
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा लाभ गैर बीपीएल परिवार को भी मिलेगा। इन परिवारों की श्रेणी शासन ने तय की है। लाभ लेने के लिए सप्रमाण दावा प्रस्तुत करना होगा।
जिला आपूर्ति अधिकारी के.एस. ब्राह्मणे ने बताया समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन पोर्टल पर दावा एवं आपत्ति के लिए फॉर्मेट ((पीडीएफ फाइल)) उपलब्ध है। यह जनपद पंचायत व स्थानीय निकाय से मिल सकेगा। पात्र परिवार इस फॉर्मेट में नगरीय निकाय या ग्राम पंचायत में सप्रमाण दावा प्रस्तुत कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का लाभ ले सकते हैं।
ये होंगे अपात्र
ञ्च ऐसे अजजा व अजा परिवार जिनका कोई भी सदस्य आयकर दाता हो।
ञ्च परिवार का सदस्य केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में हो। शासकीय, अद्र्धशासकीय, सार्वजनिक अथवा स्वायत्त उपक्रम ((बैंक व सहकारी संस्था)) में अधिकारी या कर्मचारी।
इन्हें मिलेगा लाभ
ञ्च मध्यप्रदेश भवन व संनिर्माण कर्मकार मंडल में पंजीकृत श्रमिक, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही, अनाथ आश्रम, निराश्रित, विकलांग छात्रावासों में निवासरत बच्चे, वृद्धाश्रमों में निवासरत वृद्धजन।
ञ्च ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनांतर्गत भूमिहीन, खेतिहर मजदूर, वनाधिकार पट्टेधारी।
ञ्च शहरी क्षेत्रों में साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति, हाथठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति, पंजीकृत घरेलू कामकाजी महिलाएं, पंजीकृत फेरी वाले ((स्ट्रीट वेंडर))।
ञ्च रेलवे में पंजीकृत कुली। मंडियों में लाइसेंसधारी हम्माल व तुलावटी।
ञ्च बंद मिलों के पूर्व श्रमिक ((उन मिलों के श्रमिक जिनका भुगतान निराकरण न होने के कारण लंबित है))।
ञ्च बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम-1972 के अंतर्गत परिचय-पत्र धारी बीड़ी श्रमिक, समस्त भूमिहीन कोटवार, कुटीर एवं ग्रामोद्योग अंतर्गत पंजीकृत बुनकर व शिल्पी, पंजीकृत केश शिल्पी, पंजीकृत बहु विकलांग व मंदबुद्धि, एचआईव्ही ((एड्स)) संक्रमित व्यक्ति, मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अजा व अजजा के परिवार।