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गंभीर चोट पहुंचाने वालों को 3 साल की सश्रम कैद

7 वर्ष पहले
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सिटी रिपोर्टर - रतलाम
मजिस्ट्रेट एन.के. गोधा ने मारपीट मामले में 4 लोगों को दोषी पाया। इन्हें 3 वर्ष सश्रम कारावास व 3 हजार रुपए अर्थदंड सुनाया। ये रामेश्वर ((22)), लक्ष्मण ((19)), नरसिंग ((23)) व भेरू उर्फ भेरिया ((28)) निवासी पीपलखूंटा हैं। अभियोजन के अनुसार 15 अगस्त 2011 को अभियुक्तों ने फरियादी रणछोड़ ((47)) पिता पूनाजी, दित्तू व श्याम से मारपीट की थी। बचाने आए परमानंद, नाथीबाई और सीमा को भी पीटा। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक के.पी. सक्सेना की। अर्थदंड जमा होने पर 5 हजार रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में रणछोड़ को दिलाने के आदेश दिए।