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अनाज और तिलहन व्यापारी आज से बंद रखेंगे कारोबार
नगर संवाददाता - सागर
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विरोध में गुरुवार 23 जनवरी से जिले की सभी मंडियों के अनाज एवं तिलहन व्यापारी अपना कारोबार बंद रखेंगे। इससे सागर कृषि उपज मंडी सहित जिले भर की सभी मंडियों में किसानों से अनाज खरीदी का काम पूरी तरह बंद रहेगा। व्यापारियों ने मंगलवार को भी किसानों से अमानक सोयाबीन, चना, मसूर व गेहूं नहीं लिया था। इससे कई किसानों को अपना माल लेकर लौटना पड़ा। गुरुवार से अनाज एवं तिलहन व्यापारियों की अनिश्चतकालीन हड़ताल के चलते मंडी परिसर में रुटीन डाक प्रकिया ही रुक जाएगी इसलिए मंडी बंद ही रहेगी। इससे सागर मंडी में प्रतिदिन होने वाली 15 से लेकर 20 हजार बोरी अनाज की खरीद-फरोख्त प्रभावित होगी।
क्यों की जा रही है हड़ताल
सागर समेत प्रदेश के सभी जिले के अनाज एवं तिलहन व्यापारी खाद्य सुरक्षा ((मानक))अधिनियम के विरोध में हैं। इस अधिनियम के तहत व्यापारी मंडी में अनाज व तिलहन की ट्रेडिंग के लिए लाइसेंस बनवाने होंगे। लाइसेंस के दायरे में आ जाने के बाद व्यापारियों ने अगर किसान से अमानक उपज खरीदी, तो अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके तहत उन्हें दो साल के कारावास की सजा भुगतनी होगी और पांच लाख जुर्माना भी भरना होगा।
कार्रवाई का निशाना कारोबारी ही बनेंगे
सागर अनाज एवं तिलहन व्यापारी संघ के अध्यक्ष महेश साहू के मुताबिक अनाज व्यापारी ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत होने वाली कार्रवाई का निशाना बनेंगे क्योंकि अधिकतर किसानों की उपज स्तरहीन रहती है। इसका अर्थ यह है कि उनकी उपज में मिट्टी, घुन, डंकी की मात्रा सामान्य तौर पर पांच प्रतिशत से अधिक रहती है। वहीं इस अधिनियम में व्यापारी को किसानों से ऐसी उपज खरीदने की छूट दी गई है, जो सिर्फ दो प्रतिशत से ज्यादा अमानक न हो। अगर किसानों की उपज के अमानक का स्तर दो फीसदी से ज्यादा है, तो कार्रवाई व्यापारी के खिलाफ ही होगी।