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लाइसेंस से मुक्त रखे जाने पर ही हड़ताल समाप्त होगी

8 वर्ष पहले
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सागर अनाज एवं तिलहन व्यापारी संघ के अध्यक्ष महेश साहू ने बताया शुक्रवार को भी हड़ताल जारी रहेगी। व्यापारी लाइसेंस से मुक्त रखे जाने की मांग पूरी होने पर ही हड़ताल समाप्त करेंगे, क्योंकि खाद्य सुरक्षा ((मानक)) अधिनियम के तहत ऐसे सभी व्यापारियों को लाइसेंस बनवाने होंगे, जो कृषि उपज मंडियों में अनाज एवं तिलहन की ट्रेडिंग कर रहे हैं। चूंकि इस अधिनियम के प्रावधान कठोर है। उनमें अमानक उपज का कारोबार करने के मामले में व्यापारी को दो साल का कारावास और पांच लाख जुर्माना भी भरना पड़ेगा।
मंडी सचिव को दिए हैं निर्देश
कृषि उपज मंडी बोर्ड के उप संचालक ए. चक्रवर्ती ने बताया गुरुवार से शुरू हुई व्यापारियों की इस हड़ताल से अनाज खरीदी का काम ठप हो गया है। हड़ताल के सिलसिले में मंडी सचिव से कहा है कि वे व्यापारियों की बैठक बुलाएं। अनुविभागीय अधिकारी की उपस्थिति में व्यापारियों को बताएं कि मंडी अधिनियम और खाद्य सुरक्षा अधिनियम अलग-अलग हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाज व्यापारियों को कोई परेशानी नहीं होगी।