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किराएदार की हत्या करने के आरोपी मकान मालिक सहित 3 को उम्रकैद
सागर - किराएदार की हत्या करने के मामले में मकान मालिक सहित तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। फैसला शुक्रवार को षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शकील खान ने सुनाया है। सरकारी वकील रविकांत सराफ के मुताबिक दसवीं बटालियन एसएएफ के नीचे राजेंद्र के मकान में रिंकू उर्फ शिवभूषण एवं ब्रजभूषण किराए से रहते थे। घटना के तीन माह पहले राजेंद्र ने किराएदार रिंकू उर्फ शिवभूषण एवं उसके भाई गुड्डू उर्फ ब्रजभूषण से मकान खाली करने को कहा था, तभी दोनों भाइयों ने कहा था कि दूसरा मकान मिल जाएगा तो खाली कर देंगे। मकान मालिक रोज-रोज मकान खाली करने को कहता था। 25 जुलाई 2012 की रात 8 बजे जब रिंकू तथा ब्रजभूषण बाजार से अपने घर के सामने पहुंचे। उसी दौरान आरोपी दीपक उर्फ पप्पू अहिरवार, पवन अहिरवार, राजेंद्र और हरी राम अहिरवार व दोनों भाइयों के बीच विवाद हो गया। तभी आरोपी दीपक ने रिंकू के सीने पर हंसिया से हमला कर दिया। ब्रजभूषण बचाने गया तो आरोपी पवन ने उसके सिर पर हंसिया से दो बार कर दिए। दोनों किराएदारों को अन्य आरोपी राजेंद्र और हरी राम ने लाठी से मारपीट भी की। घायलों को 108 एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां रिंकू उर्फ शिवभूषण की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय ने आरोपी राजेंद्र, पवन, दीपक अहिरवार को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा एवं जुर्माने से दंडित किया है।