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लूट के दो आरोपियों को 5-5 साल की सजा, दो आरोपी अभी भी फरार
नगर संवाददाता सागर
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार जैन ने लूट के एक मामले में दो आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई है। दो आरोपी अभी भी फरार बताए बताए जा रहे हैं। घटना 23 अगस्त 2008 की है। अभियोजन प्रकरण के अनुसार देवरी थाने में सूरत सिंह आदिवासी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम सिलारी मौजा में वीरेंद्र बजाज के खेत पर बने मकान में अपनी पत्नी के साथ रहता है तथा खेत की रखवाली करता है। उक्त दिनांक को खाना खाकर दहलान में सो गया था। उसी रात चार लोग उसके कमरे का ताला तोड़कर अंदर घुसे। वे पेटी में रखी चांदी की चूडिय़ां, एक सोने की लौंग, एक कंबल, दो साडिय़ां, एक शर्ट का कपड़ा तथा पांच हजार की नकदी सहित अन्य सामान ले जाने लगे, तभी पत्नी महारानी की नींद खुल गई। आहट पाकर उसने सूरत सिंह को जगाया, तो दो लोगों ने पत्नी की डंडे से मारपीट कर दी। पत्नी के चिल्लाने पर चारों लोग रफीक खान तरफ खेतों में से चले गए। उसने व पत्नी ने कमरे के अंदर जाकर देखा, तो सामान गायब देखकर अवाक रह गए। बाद में पता चला कि अज्ञात लोग रफीक व जुम्मन खां को भी उनके घर पर मारपीट कर भाग गए। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 458, 380 भादवि के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने जांच के बाद हल्ले उर्फ विमल ठाकुर निवासी बिछुआ, बेनीप्रसाद जाटव निवासी बड़ी सिलारी, लीलाधर जाटव एवं जमनाप्रसाद जाटव को आरोपी बनाया। न्यायालय ने दो आरोपियों विमल ठाकुर एवं बेनीप्रसाद को 5-5 साल की सजा सुनाई।