महिला व वृद्ध लापता
उज्जैन।मक्सी रोड़ स्थित भेरुपुरा निवासी जैनाबाई पति आत्माराम ((28)) सोमवार दोपहर बिना बताए घर से चली गई।इसी तरह खंडेलवाल नगर निवासी गोपाल पिता तेजसिंह ((52)) रविवार शाम को घर से बिना बताए चले गए।दोनों मामलों में चिमनगंज पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की है।
कार की टक्कर से बाइक चालक घायल
उज्जैन।इंदौर निवासी शंकर उर्फ शिवशंकर बाइक से इंदौर जा रहा था।निनौरा के पास एक कार चालक ने उसे टक्कर मारकर घायल कर दिया।वहीं वजीर पार्क कॉलोनी निवासी शेरअली पिता शौकत अली ((28)) को हरिफाटक ब्रिज पर एक अन्य कार चालक ने टक्कर मार दी।दोनों मामलों में नीलगंगा पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है।
चैकिंग के दौरान इनामी बदमाश पकड़ा
उज्जैन। पुलिस चैकिंग के दौरान देवास जिले का एक इनामी बदमाश एक अन्य साथी के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ा है।देवासगेट पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है।
एसआई आरएस भदौरिया ने बताया कि रविवार शाम को चैकिंग के दौरान एक बाइक पर दो संदिग्ध युवकों को घूमते देखा गया।पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को दौलतगंज चौराहे पर धरदबोचा। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अशोक पिता राजाराम गुर्जर ((24)) निवासी हालूखेड़ी व धर्मेंद्र पिता बंशीलाल गुर्जर ((23)) सालाखेड़ी तराना के रूप में हुई।पुलिस ने अशोक के पास एक रिवाल्वर व जिंदा कारतूस और धर्मेंद्र के पास से चाकू बरामद किया है। दोनों चोरी की बाइक पर यहां घूम रहे थे और वारदात करने की फिराक में थे।अशोक करीब आठ माह पूर्व देवास न्यायालय से हथकड़ी सहित फरार हो गया था।देवास पुलिस ने उस पर 2 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा है।फरारी के दौरान दोनों आरोपियों ने लूट की वारदात को भी अंजाम दिया था।पुलिस ने अशोक को 29 जनवरी तक रिमांड पर लिया है।
ज्यादती करने वाले को 10 वर्ष की जेल
उज्जैन।पंवास निवासी एक नाबालिग लड़की के साथ ज्यादती करने वाले युवक को न्यायालय ने सोमवार को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कारावास व 5 हजार रुपए अर्थदंड दिया है।एसपी अनुराग ने बताया कि ग्राम तलावली झालावाड़ 5 नवंबर 2009 को ग्राम पिपलिया की एक नाबालिग लड़की को बहलाफुसला कर भगा ले गया था।लड़की के पिता ने चिमनगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।कन्हैयालाल ने लड़की के साथ 11 नवंबर तक ज्यादती की।पुलिस ने प्रकरण दर्ज कन्हैयालाल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।एडीजे लक्ष्मी शर्मा ने सोमवार को आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष का कारावास व 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।शासन की ओर से पैरवी एजीपी अंजना शर्मा ने की।इसी प्रकार खिलचीपुर निवासी किशोर पिता गोपीलाल यादव के साथ 2 नंवबर 2012 को मारपीट करने वाले जितेंद्र पिता मदनलाल दांगी निवासी श्रीकृष्ण कॉलोनी, जितेंद्र उर्फ जीते पिता हनुमंत ठाकुर ((25)) निवासी संपत नगर, जोरावर पिता विक्रमसिंह राजपूत निवासी ग्राम नाहरिया और मानसिंह पिता उमरावसिंह गुर्जर निवासी ग्राम नहारिया को एडीजे एके शुक्ला ने साक्ष्य के आधार पर दोषी करार देते हुए 3-3 वर्ष का कारावास व 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।प्रकरण में शासन की और से पैरवी एजीपी मिश्रीलाल चौधरी ने की।