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कांग्रेस नेता पुत्र संदीप चौपड़ा सहित 11 को थाने में देना होगी हाजिरी

7 वर्ष पहले
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भास्कर संवाददाता - उज्जैन
एडीएम अवधेश शर्मा ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 11 व्यक्तियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई के तहत प्रत्येक माह में दो बार थाने में हाजिरी देने की कार्रवाई की है। इनमें महिदपुर निवासी कांग्रेस नेता सरदारमल चौपड़ा का पुत्र संदीप चौपड़ा भी शामिल है। सभी के खिलाफ की गई कार्रवाई 25 जनवरी शाम 4 बजे से ही प्रभावशील हो गई।
इसके तहत सभी को ५०-५० हजार रुपए के बंध पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने होंगे और प्रत्येक माह के पहले व दूसरे मंगलवार को संबंधित थाने में उपस्थित होकर टीआई के समक्ष हाजिरी देनी होगी।
एडीएम शर्मा के मुताबिक पप्पू उर्फ जहीर उद्दीन पिता सरफुद्दीन, रूप पिता पन्नालाल माली, जितेंद्र उर्फ गुल्लू पिता जगतराम सभी बडऩगर थाना क्षेत्र, जावेद पिता सादिक लाला निवासी खाचरौद, संदीप पिता सरदारमल चौपड़ा, टीकमसिंह पिता अमरसिंह निवासी महिदपुर, नीरज पिता भंवरसिंह ठाकुर निवासी चिमनगंज, हरीश पिता भगवानदास, गोपाल पिता कालूराम मालवीय निवासी माधवनगर, परमानंद मशानी गुरु उर्फ स्वामी ब्रह्मानंद जाट निवासी भैरवगढ़ व नवीन पिता सुरेशचंद्र सोनी निवासी राघवी थाना क्षेत्र को जिला बदर की कार्रवाई के तहत छह माह तक के लिए थाने में उपस्थित होकर टीआई के समक्ष हाजिरी देनी होगी। कुछ व्यक्तियों को माह में दो बार या कुछ को माह में तीन बार हाजिरी के निर्देश दिए गए है।
इसी प्रकार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में महेश पिता अनूपसिंह धाकड़ निवासी माकड़ोन, बालमुकुंद पिता बद्रीलाल जाट निवासी कानीपुरा, पवन पिता दामोदर पटेल निवासी चिंतामन जवासिया व हेमंत पिता ओमप्रकाश शर्मा तथा गणेश पिता मुन्नालाल भाटी निवासी बडऩगर को पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदंड दिया।