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ज्यादती करने वाले को 10 वर्ष की जेल

7 वर्ष पहले
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उज्जैन। नाबालिग के साथ ज्यादती करने वाले युवक को न्यायालय ने सोमवार को 10 वर्ष का कारावास व अर्थदंड दिया है। एसपी अनुराग ने बताया ग्राम तलावली झालावाड़ 5 नवंबर 2009 को ग्राम पिपलिया की नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले गया था। लड़की के पिता ने चिमनगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। कन्हैयालाल ने लड़की के साथ 11 नवंबर तक ज्यादती की। पुलिस ने कन्हैयालाल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। एडीजे लक्ष्मी शर्मा ने सोमवार को आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष का कारावास व 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। शासन की ओर से पैरवी एजीपी अंजना शर्मा ने की। इसी प्रकार खिलचीपुर निवासी किशोर यादव के साथ 2 नवंबर 12 को मारपीट करने वाले जितेंद्र दांगी निवासी श्रीकृष्ण कॉलोनी, जितेंद्र उर्फ जीते ठाकुर निवासी संपत नगर, जोरावर राजपूत निवासी ग्राम नाहरिया और मानसिंह गुर्जर निवासी ग्राम नहारिया को एडीजे एके शुक्ला ने 3-3 वर्ष का कारावास व 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शासन की और से पैरवी एजीपी मिश्रीलाल चौधरी ने की।
टक्कर से चालक घायल: इंदौर निवासी शंकर उर्फ शिवशंकर बाइक से इंदौर जा रहा था। निनौरा के पास एक कार चालक ने उसे टक्कर मारकर घायल कर दिया। वहीं वजीर पार्क कॉलोनी निवासी शेरअली को हरिफाटक ब्रिज पर कार चालक ने टक्कर मार दी।