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पेशी पर आए सफदर ने की कौमी बातें

7 वर्ष पहले
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भास्कर संवाददाता - उज्जैन
अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद बम ब्लास्ट के आरोपी सिमी सरगना महिदपुर के सफदर नागौरी, उज्जैन के कमरुद्दीन व मोहम्मद सफी की गुरुवार को पेशी थी। इसे देख खुफिया एजेंसी सुबह से कोठी परिसर में निगाह रखे थी। सुबह 10.30 बजे अहमदाबाद पुलिस तीनों को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट लेकर पहुंची और कमरुद्दीन को पांच, सफदर को एक और मोहम्मद सफी को दो प्रकरणों में कोर्ट में पेश किया। पुलिस वैन से उतरकर कोर्ट में जाने के दौरान कमरुद्दीन व सफी चुप रहे, जबकि हाथों में धार्मिक गं्रथ लिए सफदर जोर-जोर से कट्टरपंथ की बातें बोल रहा था। इस पर गुप्तचर भीड़ में ऐसे लोगों पर नजरें जमाए हुए थे, जो सफदर की बातों को गंभीरता से सुन रहे थे।




आंतकी साजिद हुसैन को गिरफ्तार कर ले जाते हुए पुलिस। फोटो-सतीश टेवरे।



अब 11 को पेशी

कमरुद्दीन, सफदर व सफी पर वर्ष 2000 में भड़काऊ पोस्टर चिपकाने और भाषण देने के प्रकरण दर्ज हुए थे। कमरुद्दीन व सफदर के महाकाल थाने के प्रकरण और कमरुद्दीन व सफी के चिमनगंज के मामले में गुरुवार को जेएमएफसी रजनी बाथम के समक्ष गवाही होना थी, लेकिन गवाह नहीं आए। वही चिमनगंज मामले में कमरुद्दीन व सफी की जेएमएफसी नदीम व खाराकुआं व जीवाजीगंज के प्रकरण में कमरुद्दीन की जेएमएफसी रश्मि मिश्रा के समक्ष पेशी थी। कोर्ट ने दो मामलों में गवाही को देख सभी प्रकरणों में 11 फरवरी को पेशी तय कर दी।

थाने में नहीं दी सुविधा

पांच मामलों में पेशी को देखते हुए अहमदाबाद पुलिस बुधवार रात ही तीनों आरोपियों को ले आई और उन्हें माधवनगर थाने के लॉकअप में रखा। यहां सफदर ने अच्छे खाने व दूसरे कंबलों की मांग की। पुलिस ने उसकी इन जरूरतों को पूरी करने से मना कर दिया, लेकिन नमाज के लिए साफ चादर उपलब्ध कराकर कड़ी सुरक्षा में नमाज पढ़वा दी।



सिमी ((स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया)) के सफदर नागौरी सहित तीन आतंकियों को अहमदाबाद पुलिस ने गुरुवार को पांच प्रकरणों में कोर्ट में पेश किया। यहां पेशी पर जाते समय सफदर ने ऊंची आवाज में कुछ कट्टरपंथी बातें कही। खुफिया विभाग सफदर की बातों को सुनने के साथ यह भी नजर रख रहा था कि वह किसी को कोई संदेश तो नहीं दे रहा।



कड़ी सुरक्षा में पेशी पर ले जाने के दौरान धार्मिक ग्रंथ लहराकर कौमी बातें बोलते हुए सफदर।

सिमी के एक और इनामी सदस्य का कोर्ट में समर्पण



भोपाल। प्रतिबंधित संगठन सिमी ((इस्लामिक स्टूडेंट्स मूवमेंट ऑफ इंडिया)) के सदस्य साजिद हुसैन नागौरी उर्फ गुड्डू ने गुरुवार को जिला अदालत में समर्पण कर दिया। एंटी टेरेरिस्ट स्क्वॉड ((एटीएस)) ने 19 जनवरी को उसके ऊपर 15 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। अदालत ने आरोपी को सात फरवरी तक पुलिस रिमांड पर एटीएस के सुपुर्द कर दिया है। साजिद विस्फोटक का जानकार है। एटीएस को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में उसकी तलाश थी। अबु फैजल व उसके साथियों की गिर तारी एवं उज्जैन से बरामद विस्फोटक के बाद सिमी के सदस्य साजिद हुसैन नागौरी और उसके दो साथियों माजिद नागौरी एवं गुलरेज का नाम सामने आया था। इसके बाद एटीएस ने 19 जनवरी को तीनों आरोपियों पर 15-15 हजार का इनाम घोषित किया था। गुरुवार सुबह महिदपुर, उज्जैन निवासी साजिद उर्फ गुड्डू ने कोर्ट के पिछले दरवाजे से प्रवेश किया और वकील परवेज आलम के जरिए सीजेएम पंकज माहेश्वरी की अदालत में समर्पण कर दिया। साजिद के समर्पण की जानकारी मिलते ही एटीएस की टीम कोर्ट पहुंच गई थी। अदालत ने साजिद को एटीएस के सुपुर्द कर दिया। एटीएस ने उसकी गिरफ्तारी दर्शाते हुए पुलिस रिमांड मांगा था। अदालत ने आरोपी को ७ फरवरी तक रिमांड पर सौंप दिया है। इसके पहले 21 जनवरी को माजिद नागौरी ने भी सीजेएम की कोर्ट में समर्पण किया था। वह ७ फरवरी तक रिमांड पर है। एटीएस को अब गुलरेज की तलाश है।