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1500 व्यापारियों ने रजिस्टे्रशन कराए

8 वर्ष पहले
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कार्यालय संवाददाता - विदिशा
केंद्र सरकार द्वारा लागू नए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सभी व्यापारियों और कारोबारियों को आगामी 4 फरवरी से पहले अपनी दुकानों और प्रतिष्ठानों के आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो गया।
इसके बाद ही खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे तथा लाइसेंस जारी होंगे। अब तक करीब 1600 आनलाइन आवेदन पत्र व्यापारियों से संबंधित विभाग को मिले हैं।
इसमें से विभाग ने 1500 व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस जारी कर दिए हैं। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी एडलिना ई. पन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को शमशाबाद में व्यापारियों की सुविधा के लिए जागरुकता कैंप का आयोजन किया गया।
इसमें व्यापारियों को आनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। इससे पहले पठारी, गंजबासौदा, अटारीखेजड़ा, मानौरा, सिरोंज आदि कई स्थानों में कैंप किया जा चुका है।




अधिनियम - चार फरवरी अंतिम तारीख, अब तक 1600 आवेदन मिले

ये है रजिस्ट्रेशन शुल्क

नए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत खाद्य सामग्री बेचने से संबंधित सभी कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन और लाइलेंस लेना जरूरी है। सालाना 12 लाख रुपए तक का कारोबार करने वाले व्यापारियों को 100 रुपए शुल्क देकर रजिस्ट्रेशन करवाना है और इससे ज्यादा का कारोबार करने वाले व्यापारियों को 2 हजार रुपए का शुल्क देकर लाइसेंस बनवाना है।