पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • अधिनियम में गुमराह करने का आरोप

अधिनियम में गुमराह करने का आरोप

7 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
विदिशा - प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव शशांक भार्गव ने राज्यपाल के नाम संबोधित एक ज्ञापन सोमवार को कलेक्टर एमबी ओझा को सौंपा। इसमें राष्ट्रीश् खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के मामले में मुख्यमंत्री द्वारा किसानों और व्यापारियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया गया है।
श्री भार्गव ने कहाकि नया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट लागू करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को सौंपी थी। इसमें धारा 94 सी के तहत यह भी जिक्र है कि राज्य सरकार इस संबंध में नियम बनाने के लिए स्वतंत्र है। हाल ही में प्रदेश की मंडियों में व्यापारियों द्वारा किसानों का अमानक अनाज नहीं खरीदा जा रहा है। इससे किसान परेशान हैं। व्यापारियों का कहना है कि नए खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम के कारण हम ऐसा अनाज नहीं खरीद रहे हैं। श्री भार्गव ने कहाकि इस विनियम का अध्ययन करने से पता चला है कि इसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि किसानों का दागी अनाज नहीं खरीदा जाए। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने व्यापारियों से चर्चा में किसान भाइयों को परेशान करने के लिए उक्त कानून को काला कानून संबोधित किया गया है।



मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता

विदिशा। कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता।