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हत्या के आरोपियों को १०-१० साल का कारावास

7 वर्ष पहले
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कार्यालय संवाददाता - विदिशा
प्रथम सत्र अपर न्यायाधीश आरबी गुप्ता ने हत्या के एक मामले में पांच लोगों को १०-१० साल कारावास और ३-३ हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अपर शासकीय अधिवक्ता कामताप्रसाद यादव ने बताया कि कुरवाई थाने के ग्राम रायमूडऱा में सुबह ८ बजे कन्हैया के घर के सामने ओमकार दांगी, गजराज, बबलू, मुलायम और लखपत ने रविंद्रसिंह पर हमला कर दिया। लाठी और लोहांगी के हमले से रविंद्रसिंह बुरी तरह घायल हो गए। इस वजह से उनकी मौत हो गई।
इस मामले में पुलिस ने कई धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया। न्यायालय ने साक्षियों एवं दस्तावेजों के आधार पर न्यायाधीश आरबी गुप्ता ने ओमकारसिंह, बबलू, गजराजसिंह, लखपतसिंह, मुलायमसिंह को १०-१० साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही ३-३ हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।



ञ्चन्यायाधीश ने पांच लोगों को सुनाई सजा, कुरवाई थाने का मामला