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विदिशा एसपी धर्मेंद्र चौधरी तलब

7 वर्ष पहले
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नगर संवाददाता - ग्वालियर
हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के जस्टिस जीडी सक्सेना की कोर्ट ने बुधवार को एसपी के पेश नहीं होने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को स्पष्ट निर्देश दिए कि गुरुवार को सुबह 11 बजे विदिशा एसपी कोर्ट में उपस्थित हों, यह सूचना उन्हें तत्काल पहुंचा दी जाए। कोर्ट ने दस साल से समन की तामील नहीं होने के कारण इसके पूर्व 10 जनवरी को हुई सुनवाई में ही विदिशा एसपी को कोर्ट में तलब किया था। लेकिन बुधवार को हुई सुनवाई में एसपी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए।
यह है मामला: गंजबासौदा निवासी रतनलाल ने शादी के बाद भी दूसरी शादी कर ली। इसके खिलाफ उसकी पहली पत्नी रामप्यारी ने जेएमएफसी कोर्ट में परिवाद पेश किया, कोर्ट ने आरोपी को दो साल की सजा सुनाई, इसके खिलाफ आरोपी को सेशन कोर्ट में राहत मिल गई। फरियादिया रामप्यारी ने सेशन कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में 2004 में अपील की। लेकिन विदिशा पुलिस इस मामले में अब तक फरियादिया के पति रतनलाल को तामील नहीं करा सकी है। जबकि कोर्ट आरोपी के खिलाफ पूर्व में ही गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुकी है। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी अधिवक्ता सुंदरम श्रीवास्तव ने की। एसपी धर्मेंद्र चौधरी का कहना है कि १० जनवरी और बुधवार को सुनवाई का नोटिस नहीं मिला था। अपना पक्ष कोर्ट में रखने ग्वालियर जा रहा हूं।



ञ्चकोर्ट ने पूछा -दस साल से क्यों नहीं हुई तामील

धर्मेँद्र चौधरी, एसपी