मारपीट के आरोपियों को कारावास
शुजालपुर - कुएं से घर जा रहे एक व्यक्ति के साथ की मारपीट के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा से दंडित किया है। सहायक अभियोजन अधिकारी के.के. तिवारी ने बताया घटना 24 नवंबर 2012 की रात 8 बजे की है। फरियादी कुमेरसिंह पिता रामचरण मेवाड़ा निवास भैंसायागढ़ा थाना कालापीपल अपने कुएं से घर जा रहा था। तभी गांव के समीप पानी की टंकी के पास आरोपी रामसिंह पिता राजाराम, मनोहर पिता रामसिंह, सुरेश पिता रामसिंह ने रास्ता रोककर मारपीट की। इसमें सुरेश ने फरियादी पर फर्शी से वार किया। जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। उसको घायल अवस्था में शासकीय अस्पताल कालापीपल लाया गया। लेकिन उसकी हालात गंभीर होने के कारण उसको एलबीएस अस्पताल भोपाल में उपचार के लिए ले जाया गया। मारपीट की रिपोर्ट फरियादी ने कालापीपल थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच कर न्यायालय में चालान पेश किया। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश माया विश्वलाल ने गवाह और साक्ष्यों को देखने के बाद आरोपी रामसिंह, मनोहर व सुरेश को 5-5 साल की सजा व 2-2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।