अब सर्विस टैक्स पर टीडीएस नहीं कटेगा
भास्कर न्यूज - अमृतसर
सर्विस टैक्स पर अब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स ((टीडीएस)) नहीं कटेगा। भारत सरकार ने इस बारे में 13 जनवरी 2014 को नोटीफिकेशन जारी कर दिया है। इससे
करदाताओं को भारी राहत मिली
है। इससे पूर्व मात्र रेंट के सर्विस टैक्स को छोड़ कर बाकी सभी सर्विस टैक्स पर टीडीएस काटने का प्रावधान था।
इनका होगा फायदा
नोटीफिकेशन के बाद अब
कांट्रेक्ट पेमेंट, कैटरिंग, ट्रांसपोर्ट, कमिशन एजेंट, सीए, एडवोकेट, डॉक्टर, टेक्निकल सर्विसिस सहित अन्य सेवाओं के सर्विस टैक्स पर टीडीएस हटा दिया गया है। इससे पहले 12.36 फीसदी लगने वाले सर्विस टैक्स पर 1 फीसदी से लेकर 10 फीसदी तक टीडीएस काटने का प्रावधान था।
जटिलताओं से मुक्ति मिली : अमृतलाल जैन
॥सर्विस टैक्स पर टीडीएस हटाए जाना सराहनीय कदम है। पहले टीडीएस काटने के बाद जमा करवाने में कई औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती थी, इन जटिलताओं से अब छुटकारा मिलना राहत की बात है। -अमृत लाल जैन, प्रधान, प्रदेश व्यापार मंडल
सर्विस टैक्स अलग से चार्ज करने पर मिलेगी छूट
सीए विवेक गुप्ता का कहना है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 1 जुलाई 2013 को कमिश्नर आफ इंकम टैक्स जयपुर बनाम राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्टर मामले में फैसला दिया था कि अगर एग्रीमेंट के मुताबिक अलग से सर्विस टैक्स दिया जा रहा है तो उस पर टीडीएस नहीं काटा जाना चाहिए। अब सरकार ने इसी फैसले को लागू किया है। यह छूट तभी मिलेगी जब सर्विस टैक्स परस्पर समझौते ((एग्रीमेंट)) के तहत अलग से चार्ज किया जा रहा हो और रेजीडेंट एसेसी ((भारत निवासी)) हो। सरकार का फैसला सही है क्योंकि सर्विस टैक्स से कोई आमदन नहीं होती। इस वजह से अलग टैक्स कटता था और इसका बाद में अलग से रिफंड लेना पड़ता था या फिर व्यापारी टीडीएस छूट के लिए विभाग को आवेदन देते थे।