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नशीला पाउडर रखने के दोष में ४ साल कैद

7 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - अमृतसर
नशीला पदार्थ रखने के आरोप में न्यायधीश अतुल कसाना की अदालत में दोषी जतिंदर शर्मा को चार साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना न देने पर छह महीने
अतिरिक्त कैद काटनी होगी। आरोपी के पास से पुलिस ने
2010 में नशीला पाउडर बरामद किया था।
जानकारी मुताबिक उक्त आरोपी गांव भक्ना खुर्द का रहने वाला है और इसके खिलाफ थाना घरिंडा के एएसआई परमजीत सिंह की शिकायत पर पांच अप्रैल 2010 को केस दर्ज किया गया था। एएसआई परमजीत सिंह ने आरोप लगाया था कि वह पुलिस पार्टी के साथ गश्त पर निकले थे। गश्त के दौरान पुलिस ने जतिंदर कुमार से आधा किलो नशीला पाउडर बरामद किया था।