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कोर्ट ने हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई

8 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - बठिंडा
अदालत ने करीब पौने तीन साल पहले हुए कत्ल के एक मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपी को उम्रकैद तथा इस हत्याकांड मे उसका साथ देने वाले आरोपी के ससुर को 4 साल की सजा सुनाई है।
गौरतलब है कि बलदेव सिंह पुत्र मुकुंद सिंह वासी सुखपुरा मौड़ जिला बरनाला ने 17 फरवरी 2011 को थाना सदर रामपुरा पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका भाई जगरूप सिंह जो गांव तरनतारन कोठे मे रहता था तथा किरयाने की दुकान चलाता था।
आरोपी जसवीर सिंह पुत्र अजीत सिंह वासी बरनाला अक्सर जगरूप सिंह की दुकान से उधार सामान ले जाता था बलदेव के अनुसार जब जसवीर पर 20 हजार रुपए की उधारी हो गई तो जगरूप ने उससे उधार के पैसे मांगने चाहे इस पर जसवीर टाल-मटोल करने लगा। इसी रंजिश मे जसवीर सिंह उर्फ जस्सा ने उसके भाई जगरूप का कत्ल कर दिया।
पुलिस ने बलदेव सिंह की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उसके भाई जगरूप सिंह की हत्या के आरोप मे जसवीर सिंह तथा उसके ससुर महिंद्र सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201, 506, 341 के तहत हत्या तथा लाश को खुर्दबुर्द करने का मामला दर्ज कर लिया। वहीं इस मामले की जांच के दौरान आरोपी जसवीर सिंह ने कबूल किया कि उसने जगरूप की लाश को गांव बुगरां के पास सुआ मे फेंक दिया तथा इस काम में जसवीर के ससुर महिंद्र सिंह पुत्र हाकम सिंह वासी बुगरां जिला बठिंडा ने भी उसका साथ दिया।