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मीट की दुकान पर १० लाख खर्च करने पर मिलेंगे अतिरिक्त पांच लाख
पदाधिकारियों ने नगर निगम डी जोन में 50 से अधिक मीट सेलर्स के साथ मीटिंग की
प्रमुख संवाददाता - लुधियाना
मीट की दुकानों से अन हाइजेनिक मीट की ब्रिक्री न हो और 4 फरवरी से पहले पहले इस व्यवस्था को मुकम्मल कर लिया जाए, इसके लिए चंडीगढ़ से आई फूड स्टेंडर्ड सेफ्टी ((एफएसएस)) के दो पदाधिकारियों ने नगर निगम डी जोन में 50 से अधिक मीट सेलर्स से मीटिंग की। जिनमें एफएसएस से आज्ञा पाल, अजयपाल और नगर निगम की सेहत शाखा से डा. चरणजीत उप्पल, डा. विपुल मल्होत्रा व डा. वीआईपी सिंह मौजूद थे।इस अवसर पर आज्ञा पाल ने मीट सेलर्स को बताया कि अगर वे अपनी दुकान को बेहतर बनाने के लिए दस लाख रुपए तक का खर्च करते हैं तो केंद्र की योजना मुताबिक उन्हें पांच लाख रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे और इसका कोई भुगतान नहीं करना होगा। फूड सेफ्टी एक्ट मुताबिक एसी से लैस दुकान की ऊंचाई कम से कम 7.5 फुट व नॉन एसी दुकान की उंचाई कम से कम 9 फुट होनी चाहिए। वहीं अगर 12 लाख से कम सालाना सेल करने वाली दुकान को फूड सेफ्टी एक्ट के तहत सिविल सर्जन के पास मात्र रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और वहीं 12 लाख से अधिक सेल करने वाली दुकान को इसके लिए सिविल सर्जन से लाइसेंस लेना होगा। दुकानदार ये दस लाख रुपए अपनी दुकान में मार्बल, टाइल, डिफ्रिजियर व अन्य बेहतर सेवाओं पर खर्च कर सकता है। वहीं स्पीकर अजय पाल ने साफ किया कि अगर 4 फरवरी के बाद किसी भी दुकान में फूड सेफ्टी एक्ट की अनियमितता पाई जाती है तो इसके लिए उक्त दुकानदार पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना व छह माह की सजा का प्रावधान रखा गया है।