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डीसी ने धारा 144 के तहत लगाई पाबंदी

8 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - फाजिल्का
डीसी डॉ. बसंत गर्ग ने धारा 144 के तहत जिले में विभिन्न मनाही के आदेश जारी किए हैं। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह सभी आदेश 24 फरवरी 2014 तक जारी रहेंगे।
इनके अनुसार कोई भी व्यक्ति सरकारी सड़क जमीन/लिंक सड़कों के साथ लगती जगह पर अवैध कब्जे नहीं करेगा। यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह जिले की हद में कोई भी व्यक्ति सिवाय मिलिट्री अधिकारियों और जवानों के ओलाइव कलर की मिलिट्री वर्दी और ओलाइव रंग की जीपें/मोटरसाइकिलें/मोटरगाडिय़ों का इस्तेमाल नहीं करेगा।
इसी प्रकार एक अन्य आदेश में जिला मजिस्ट्रेट फाजिल्का ने जिले में लक्की ड्रा स्कीमें/प्राइवेट लाटरियां/कमेटियां, जिसमें साप्ताहिक या मासिक पैसे एकत्रित करके ड्रा निकाले जाते हैं या ड्रा द्वारा पैसे/ईनाम वस्तु दी जाती है या बोली की जाती है, पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है। इसी तरह जिले की हद में शैक्षणिक संस्थाओं के 100 मीटर के घेरे में तंबाकू रखने और 18 वर्ष की कम उम्र के व्यक्ति को बेचने और इस्तेमाल करने पर भी मुकम्मल पाबंदी लगाई गई है। इसी तरह एक अलग आदेश में जिला मजिस्ट्रेट डा. बसंत गर्ग ने जिला फाजिल्का की सीमा में सरकारी/गैर सरकारी इमारतें/जगहों पर गंदे और अश्लील पोस्टरों के लगाने पर भी पाबंदी लगा दी है। इसी तरह अब जिला फाजिल्का में शादी या किसी अन्य समारोह के समय हथियार लेकर चलने की मनाही होगी। ((झांब))