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40 माइक्रोन से कम मोटाई के लिफाफों पर रोक
फाजिल्का - डिप्टी कमिश्नर ने जिले में 40 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक लिफाफों को बनाने, स्टोर करने, बेचने और इस्तेमाल करने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लागू की है। ऐसा मेन्यूफेक्चरर्स यूजिस एंड डिस्पोजल कंट्रोल एक्ट 2005 के तहत किया गया है। डीसी ने कहा कि आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह सभी आदेश 24 जनवरी तक जारी रहेंगे। ((झांब))