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ट्रैवल एजेंट 31 तक करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन

8 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - फिरोजपुर
कबूतरबाजी पर नकेल डालने के लिए पंजाब सरकार की ओर से लागू किए गए पंजाब मानव तस्करी रोकथाम एक्ट 2012 के तहत जिला फिरोजपुर के सभी ट्रैवल एजेंट अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं।
डीसी मनजीत सिंह नारंग ने बताया कि आवश्यक रजिस्ट्रेशन करवाने की समय सीमा 31 जनवरी 2014 तक बढ़ा दी गई है और इस उद्देश्य के लिए सुविधा केन्द्र में विशेष काउंटर भी स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए
ट्रेवल एजेंट निर्धारित फार्म में अपना आवेदन
सुविधा केन्द्र में दस्तावेजों सहित जमा करवा
सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन के अन्य नियमों संबंधी सुविधा केन्द्र के एडमिन इंचार्ज के साथ संपर्क किया जा सकता है। जिन एजेंटों को काम करते 5 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, उनके लिए सरकार ने 1 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन फीस तय की है, जबकि कम समय वाले एजेंटों के लिए 25 हजार रुपए फीस निर्धारित की गई है।