दुष्कर्म के आरोपी को कैद, जुर्माना
अबोहर - थाना सिटी- २ की पुलिस द्वारा बीते वर्ष दर्ज किए गए बलात्कार के एक मामले में आरोपी को जिला अदालत ने 7 वर्ष की कैद व 15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। स्थानीय आर्य नगरी निवासी सुनील कुमार पुत्र दयाल चंद के खिलाफ पुलिस ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया था। मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश करने के बाद मात्र ६ माह तक चली अदालती कार्यवाही के उपरांत अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश एचएस धारीवाल की अदालत ने आरोपी को सजा व जुर्माने से दंडित किया है।