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ट्रैवल एजेंट 31 तक बनवाए लाइसेंस

7 वर्ष पहले
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फाजिल्का। पंजाब सरकार द्वारा मानव तस्करी रोकने के लिए नियम 2013 अधीन एजेंटों को लाइसेंस जारी करने का उपबंध रखा गया है। डीसी डॉ. बसंत गर्ग ने बताया कि इस संबंधी ट्रेवल एजेंट/सलाहकार और टिकटिंग एजेंट निर्धारित प्रोफार्मे में अपने आवेदन डीसी दफ्तर में जमा करवाकर अपने लाइसेंस बना सकते हैं। इसलिए अंतिम तिथि में सरकार ने 31 जनवरी तक बढ़ोतरी कर दी है। ((झांब))