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बैंक डकैती के चार दोषियों को कैद और जुर्माना

7 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - फिरोजपुर
एडीशनल जिला सेशन जज डॉ. राकेश कुमार की अदालत ने बैंक डकैती को अंजाम देने वाले 4 दोषियों को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।
आरोपी नारायण सिंह, सुरजीत सिंह, गुरमीत सिंह और गुरमीत सिंह के खिलाफ थाना जीरा पुलिस ने हथियारों के बल पर बैंक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बंधक बनाने एवं बैंक में लूटपाट करने के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए चारों को 10-10 वर्ष कैद और 50-50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर आरोपियों को 2-2 वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
यह था मामला : 20 मई 2011 को चार नकाबपोश लुटेरों ने जीरा में स्थित इलाहाबाद बैंक की शाखा में घुसकर हथियारों के बल पर बैक स्टाफ को एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद वह बैंक से 12 लाख 55 हजार रुपए लूटकर फरार हो गए थे। बैंक अधिकारियों की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में नारायण सिंह, सुरजीत सिंह वासी गांव रुकनेवाला, गुरमीत सिंह वासी गांव ढोलेवाला और गुरमीत सिंह वासी गांव भैनी को नामजद कर उन्हें गिरफ्तार किया था।