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सिंथेटिक चाइना डोर बेचने व स्टोर पर पाबंदी
भास्कर न्यूज - फतेहगढ़ साहिब
डीसी अरुण सेखड़ी ने आदेश जारी कर जिले में सिंथेटिक प्लास्टिक चाइना की डोर बेचने तथा स्टोर करने पर पाबंदी लगाई है क्योंकि इस मजबूत व न टूटने वाली डोर के इस्तेमाल से पतंग उड़ाते समय हादसे हो जाते है। जारी अन्य आदेश में जिले में जो भी मकान मालिक मकान किराए पर देगा उसमें रहने वाले व्यक्ति की पूरी जानकारी नजदीकी पुलिस चौकी में दर्ज करवाने को कहा है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बिना कार्यकारी इंजीनियर, वाटर सप्लाई व सीवरेज बोर्ड फतेहगढ़ साहिब की लिखित मंजूरी व उनकी देखरेख के बिना कच्चे कुएं खोदने पर रोक लगाई है। किसी भी खुदाई या निर्माण कार्य से पहले 15 दिन पहले अधिकारियों व विभागों को सूचना दी जाए।
26 मार्च तक लागू रहेंगे
जिले में साइकिलों, रिक्शा, ट्रैक्टर ट्राली, रेहडिय़ों पर आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने के आदेश जारी किए है। जारी अन्य आदेश में आम जनता की ओर से जीप, मोटर साइकिल आदि पर मिलिटरी रंग के इस्तेमाल तथा मिलिटरी रंग की वर्दी पहनने आदि पर रोक लगाई है। उक्त आदेश 26 मार्च 2014 तक लागू रहेंगे