तस्कर को दो वर्ष की कैद व जुर्माना
मोगा - एडीशनल सेशन जज हरपाल सिंह की अदालत ने वीरवार को तस्करी में शामिल एक व्यक्ति को दो वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। थाना मैहना पुलिस ने 9 जुलाई 2010 को गांव दाता से जलालाबाद पूर्वी जाती लिंक रोड पर गश्त के दौरान शंका के आधार पर एक पैदल आ रहे व्यक्ति की तलाशी लेने पर बोरी में से 20 किलो अढ़ाई सौ ग्राम चूरा पोस्त बरामद किया था। आरोपी की पहचान गुरचरण सिंह पुत्र मुकंद सिंह निवासी दाता के तौर पर हुई थी। आरोपी के खिलाफ थाना मैहना में 9 जुलाई 2010 को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। वीरवार को अदालत ने आरोपी को सबूतों के आधार पर उसे दो वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। ((संदीप))