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नशीली दवाओं की तस्करी में १ को १० साल की कैद

8 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - मोगा
एडीशनल सेशन जज गुरजंट सिंह की अदालत ने शुक्रवार को नशीली दवाइयां बेचने के मामले में शामिल एक व्यक्ति को दस वर्ष की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
थाना सिटी साउथ पुलिस ने 4 मार्च 2011 को गांव चुपकीती में नाकाबंदी के दौरान एक मोटर साइकिल सवार व्यक्ति की तलाशी के दौरान उससे भारी मात्रा में नशे के लिए प्रयुक्त होने वाली दवाइयां बरामद की थी। आरोपी की पहचान बलवंत सिंह उर्फ बंटी पुत्र महेन्द्र सिंह के रूप में हुई थी। आरोपी के खिलाफ थाना सिटी साउथ में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। शुक्रवार को अदालत ने सरकारी वकील की दलीलों के आधार पर आरोपी पर आरोप तय होने के चलते उसे दोषी करार देते हुए दस वर्ष की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत की ओर से जुर्माना न अदा करने की सूरत में आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद काटने का आदेश दिया है। ((संदीप))