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संगरूर में धारा 144 लागू

7 वर्ष पहले
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संगरूर - एडीसी प्रीतम सिंह जौहल ने धारा 144 के तहत जिले की सीमाओं के भीतर किसी किस्म का जुलूस निकालने, पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने, नारेबाजी करने, हथियार, लाठियां, गंडासे आदि जनतक जगहों पर उठाने पर पाबंदी लगाई है। जिला संगरूर के सभी शहरों/कस्बों व गांवों में अमन-कानून की स्थिति को कायम रखने के लिए रोजाना रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक गश्त करने व ठीकरी पहरे लगाने के आदेश जारी किए हैं।