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- नशीली दवाओं के मामले में एक को दस साल की कैद व जुर्माना
नशीली दवाओं के मामले में एक को दस साल की कैद व जुर्माना
भास्कर न्यूज - मोगा
नशीली दवाइयां अवैध तौर पर रखने के मामले में शामिल आरोपी को मंगलवार को एडीशनल सेशन जज हरपाल सिंह की अदालत ने दस वर्ष की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
थाना मैहना पुलिस ने 12 अक्टूबर 2010 को गांव रौली में गश्त के दौरान शंका के आधार पर पैदल आ रहे व्यक्ति के हाथ में पकड़े थैले की तलाशी लेने पर उससे भारी मात्रा में नशे के तौर पर प्रयुक्त होने वाली दवाइयां बरामद की थीं।
आरोपी की पहचान सतपाल निवासी सिविल लाइन मोगा के तौर पर हुई थी। आरोपी के खिलाफ थाना मैहना में 12 अक्टूबर 2010 को एनडीपीएस एक्ट की धारा तहत मामला दर्ज किया गया था।
मंगलवार को अदालत ने सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी पर दोष तय होने के चलते उसे दोषी करार देते हुए दस वर्ष की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माना न अदा करने की सूरत में उसे एक साल की और अतिरिक्त कैद काटने का आदेश दिया। ((संदीप))