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कोर्ट ने तस्कर को सुनाई डेढ़ साल की कैद

7 वर्ष पहले
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मोगा - एडीशनल सेशन जज हरपाल सिंह की अदालत ने मंगलवार को चूरा पोस्त तस्करी में शामिल एक आरोपी को डेढ़ वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। थाना कोटईसे खां पुलिस की ओर से गांव मनावां में 8 फरवरी 2011 को गश्त के दौरान शंका के आधार पर एक पैदल आ रहे व्यक्ति को रोककर उसकी तलाशी के दौरान उससे 15 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद किया था। आरोपी की पहचान गांव दौलेवाला निवासी गुरजंट सिंह के तौर पर हुई थी। मंगलवार को अदालत ने सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को डेढ़ वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की सूरत में उसे तीन महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। ((संदीप))