डीसी ने धारा 144 के तहत दिए निर्देश
कपूरथला - डीसी दलजीत सिंह मांगट ने धारा 144 के तहत निर्देश जारी किया है कि जिले के होटल और रेस्टोरेंटों में तंबाकू व निकोटीन जैसे नशीले पदार्थों से बनी विभिन्न खाने-पीने वाली वस्तुओं या पाबंदी लगा दी है। पाबंदी के यह आदेश 20 मार्च 2014 तक लागू रहेंगे।उन्होंने बताया कि आम तौर पर यह देखने में आता है कि होटल व रेस्टोरेंटों में तंबाकू व निकोटीन जैसे नशीले पदार्थों से बनी विभिन्न खाने-पीने की वस्तुओं या किसी अन्य ढंग से इन नशीले पदार्थों को अलग-अलग फ्लेवरों आदि में तैयार करके आने वाले ग्राहकों को बेचा या सर्व किया जाता है। जोकि लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते है और कई तरह की खतरनाक बीमारियों का कारण बनते हैं।