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टीटू ने किसान को धमकी दी थी- मैं एमएलए-वकील बड़े बंदे मारे ने, चुप करके चार लाख दे

8 वर्ष पहले
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संदीप साही - जालंधर
अवतार नगर से सटे आजाद नगर में पूर्व आतंकवादी महिंदर सिंह टीटू और सुशील जोशी की हत्या का मामला रोजाना नया मोड़ ले रहा है। मंगलवार को सुशील के घर से ऐसे दस्तावेज मिले थे, जिसमें खुलासा हुआ था कि टीटू ने फगवाड़ा के एक व्यक्ति से 67 लाख रुपए लेने थे। बुधवार को जांच टीम ने फगवाड़ा के उस शख्स को जांच में शामिल कर लिया। वह पेशे से किसान है। उसने बिल्कुल उलट कहानी सुनाई। किसान का कहना है कि उसने टीटू के कोई पैसे नहीं देने बल्कि टीटू उसे चार लाख रुपए देने के लिए धमका रहा था। कहता था-मैं विधायक, वकील बड़े बंदे मारे ने, चुप करके पैसे दे दे। पुलिस को किसान की बात सही लगी। इस कारण उसे जांच के बाद वापस भेज दिया गया। किसान ने बताया कि वह एक दिन जालंधर आया था, जहां उसकी मुलाकात सुशील के पति राजेश से किसी दोस्त ने करवाई। उसने नया काम शुरू करना था, जिस कारण उसे चार लाख रुपए की जरूरत थी।
राजेश ने कहा था कि उसके जानकार हैं टीटू पाजी। वह उनसे पैसे दिलवा देंगे। राजेश ने ही कुछ महीने पहले टीटू से सिटिंग करवाई और एक कोरे कागज पर साइन करवा लिए। फिर कहा-कुछ दिन बाद आकर पैसे ले जाना। उसे पैसे नहीं मिले, लेकिन उलटा टीटू उसे धमकाने लग गया। बोला कि उसने पैसे ले लिए हैं और अब जल्द पैसे लौटा दो। साथ ही धमकी दी कि उसने पूर्व विधायक, वकील समेत कई लोगों की हत्याएं की है। सलामती चाहते हो तो पैसे दे दो। किसान ने कहा कि वह घबरा गया था, जिस वजह से पुलिस को भी सूचना नहीं दी। बता दें कि सुशील के घर से एक एफिडेविट मिला था, जिसमें लिखा था कि फगवाड़ा के एक व्यक्ति को टीटू ने 67 लाख रुपए दिए थे।



राजेश बोला- डर गया था इसलिए पुलिस से बोल दिया था

हत्याकांड वाले दिन सुशील जोशी के पति राजेश जोशी का कहना था कि वह कुछ दिन से दिल्ली गए हुए थे। पुलिस ने राजेश की टॉवर लोकेशन चेक करवाई, जो जालंधर की ही निकली। पुलिस ने राजेश को बुलाया। पूछताछ की तो बोला-वह घबरा गया था, जिस कारण झूठ बोल दिया था। वह डर गया था कि पुलिस उसे न पकड़ लें। एसीपी वेस्ट रविंदर पाल संधू का कहना है कि राजेश ने खुलासा किया कि वह एक हफ्ते से अपनी मां के पास अली मोहल्ला में ही था। पुलिस ने उसकी मां से भी बातचीत की। एसीपी का कहना है कि राजेश की भूमिका की भी जांच की जा रही है। फिलहाल प्राथमिक जांच में वह दोषी नहीं लग रहा है।