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स्प्रिंग डेल्ज पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों को दी कानूनी सेवाओं की जानकारी

8 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - कपूरथला
जिला कानूनी सेवाएं अथॉरटी की ओर से स्प्रिंग डेल्ज के विद्यार्थियों को कानूनी सेवाओं की जानकारी देने के लिए सेमिनार हुआ। इसमें अध्यक्षता सिविल न्यायधीश सीनियर डिवीजन-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अर्थारटी मनीला चुघ ने की।
मनीला चुघ ने बताया कि घरेलू हिंसा एक्ट 2005 की धारा 3 व 18 के अधीन किसी भी महिला के साथ चारदीवारी में किसी तरह का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर परेशान किया जाता है तो वे कपूरथला, फगवाड़ा और सुल्तानपुर लोधी के कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने समाज और घर को हिंसा मुक्त बनाने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने कन्या भू्रण हत्या की रोकथाम के संबंध में बनाए गए पीएनडीटी एक्ट के बारे जानकारी दी। अनुज आनंद ने कानूनी सहायता, लोक अदालत और स्थाई लोक अदालतों के बारे में बताया। इस मौके पर स्कूल मैनेजिंग कमेटी के निदेशक संजीव नंदा, वाइस प्रिंसिपल वीनू सलवान, रजत नंदा, पीयूष मनचंदा, बिट्टी मनचंदा और जतिंद्र कपूर आदि मौजूद थे।