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लीड:दो छात्राओं को कुचलने के आरोपी रविशेर सिंह की बढ़ी मुश्किले-भीखोवाल गांव के पास 17 नवंबर 2012 को जीप के नीचे आने से दो कालेज छात्राओं सुनीता व अनुराधा की हो गई थी मौत-सैशन कोर्ट में अब...
भास्कर न्यूज.होशियारपुर। दसूहा रोड पर एतिहासिक गांव भीखोवाल में 17 नवंबर 2012 को दो कालेज छात्राओं को कुचलने के मामले में आज शनिवार को अदालती कार्रवाई की वजह से नया मोड़ आ गया है। इस मामले में आज शिकायतकर्ता की तरफ से ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट((प्रथम श्रेणी)) निधि सैनी की अदालत में एडवोकेट एचएस सैनी व शविंदर सैनी के माध्यम से पुलिस की कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए याचिका डाली गई कि आरोपी के खिलाफ धारा 304 के साथ साथ धारा 307 को भी शामिल किया जाए। याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने इस मामले में धारा 304 ए के तहत केस दर्ज किया गया है। एडवोकेट एचएस सैनी ने बताया किअदालत ने आज इस मामले पर गौर करते हुए इस मामले पर धारा 304 ए को नामंजूर कर दिया व मामला सेशन कोर्ट में लगाने के लिए भेज दिया। अब इस मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट में 10 फरवरी को होगी।
क्या है मामला
गौरतलब है कि 17 नवंबर, 2012 को दोपहर बाद हरियाना कालेज से गांव लौट रही दो कालेज छात्राएं सुनीता कलसी व अनुराधा की मौत हो गई थी वहीं प्रिया गंभीर रुप से घायल हो गई थी। इस दौरान पुलिस ने आरोपी रविशेर सिंह के खिलाफ 304 ए का मामला दर्ज किया था। जिसके बाद शिकायतकर्ता कुलविंदर राम ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर मामले की दोबारा जांच करने को कहा।
हरियाना पुलिस ने किया था धारा 304 ए के तहत केस दर्ज
गौरतलब है कि आरोपी रविशेर सिंह की गिरफतारी को लेकर तीन दिनों तक भीखोवाल में मृत छात्राओं के गांव के लोगों ने सड़क जाम कर जोरदार रोष प्रदर्शन किए थे। हरियाना पुलिस ने 19 नवंबर, 2012 को धारा 304ए को तोड़कर धारा 304 व 307 के अंतर्गत मामला दर्ज कर रवि शेर सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। दो महीने बाद रवि शेर सिंह को सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई थी। जिस पर शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका डाल दी थी। मामले पर कोर्ट ने एसएसपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। जिसके बाद पुलिस ने धारा 304 व 307 को तोड़कर दोबारा 304ए का मामला दर्ज कर चालान अदालत में पेश कर दिया। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट न होने पर शिकायतकर्ता कुलविंदर ने हाईकोर्ट में डाली पिटीशन वापस लेकर ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट फस्र्ट क्लास निधि सैनी की अदालत में प्रार्थना पत्र दे दिया।
((अमरेन्द्र मिश्रा))