पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश हुआ डेरा गोबिंदपुरी संचालक बाबा सरूप हरि

कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश हुआ डेरा गोबिंदपुरी संचालक बाबा सरूप हरि

7 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
भास्कर न्यूज - होशियारपुर
हरियाना थाने के अधीन आते गांव नडाली के गोबिंदपुरी डेरे में चल रहे स्कूल में नाबालिगा छात्रा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश के आरोपी डेरा संचालक बाबा सरूप हरि को बुधवार को हरियाना पुलिस ने कड़ी सुरक्षा प्रबंध के बीच सीजेएम लखविन्दर सिंह की अदालत में पेश किया। बाबा के खिलाफ नडाली के लोगों में भड़का गुस्सा देखते हुए पुलिस ने बाबा को सुबह दस बजे ही अदालत में पेश कर दिया। रिमांड की मांग नहीं की। अदालत ने दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात बाबा को चौदह दिन के लिए ज्यूडिशियल रिमांड पर जिला जेल भेजने का आदेश दिया। इस मामले की अगली पेशी 12 फरवरी को होगी। मुख्य आरोपी बाबा सरूप हरि का सह साथी सेवादार बलवीर सिंह 10 जनवरी को ही पुलिस की गिरफ्त में आ गया था, जो इस समय जिला जेल में बंद है।
छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी
थाना हरियाना के अंतर्गत गांव नडाली में डेरा गोबिंदपुरी की तरफ से चलाए जा रहे सेंट सिटी स्कूल में 9वीं कक्षा की छात्रा को 9 जनवरी को प्रार्थना के समय सेवादार बलवीर सिंह ने बाबा के कमरे में भेजा। कमरे में बाबा सरूप हरि ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। लड़की शोर मचाकर बाबा के चंगुल से बचकर भाग गई। सहमी बच्ची ने इस बारे में अपने परिजनों से बात की। पीडि़त नाबालिगा के पिता की तरफ से 10 जनवरी को थाना हरियाना की पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने 376, 511, 506, 342, 120बी सेक्शन-8 प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012 के तहत थाना हरियाना में मामला दर्ज कर लिया। मामला दर्ज होने से पहले ही बाबा फरार हो गया, जबकि उसके सेवादार को पुलिस ने पकड़ लिया था।



अगली पेशी पर भी प्रदर्शन करेंगे नडाली के लोग

9 जनवरी को डेरे के स्कूल में हुई घटना के बाद बाबा के खिलाफ नडाली व आसपास के गांवों के लोगों ने जबर विरोधी एक्शन कमेटी का गठन कर न सिर्फ स्कूल को बंद करवा दिया बल्कि पुलिस पर दबाव डालने के लिए 27 जनवरी तक का अल्टीमेटम भी दे दिया था। हरियाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 26 जनवरी को ही आरोपी बाबा सरूप हरि को लुधियाना रेलवे स्टेशन पर उस समय गिरफ्तार कर लिया था जब वह पंजाब छोडऩे की फिराक में था। आज पुलिस रिमांड समाप्त होने पर एक्शन कमेटी के बैनर तले अमनदीप शर्मा, अजीव द्विवेदी, कामरेड गंगाप्रसाद, भुपिंद्र सिंह, हरदीप सिंह नौशहरा, महिन्दर सिंह खैरड़, महिन्दर सिंह जोश, रामलुभाया, सरवण सिंह, सरपंच सुरिन्द्र सिंह, सरपंच गुरमेल सिंह, कृपाल सिंह, अमरीक सिंह, बलविन्दर सिंह, सुखजीत सिंह, बलवीर सैनी, डा. दीदार सिंह ने अदालत परिसर के बाहर जोरदार रोष प्रदर्शन करते हुए बाबा को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की। उन्होंने घोषणा की कि बाबा की अगली पेशी 12 फरवरी को भी वे प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोपी को फांसी से कम सजा नहीं देनी चाहिए।